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सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक और दो अन्य को सजा सुनाई
जयपुर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित तीन लोगों को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। इस मामले में अवैध ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिससे बैंक को कथित तौर पर 3.61 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
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