business
सैलरी मत काटो, EPF वेज की नई ₹25,000 की लिमिट के बाद सरकार का कंपनियों को निर्देश
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि EPFO के तहत 25,000 रुपये की बढ़ी हुई वेज सीलिंग लागू होने के बाद कर्मचारियों के कानूनी वेतन में कटौती न हो। इस तरह की आशंका थी कि बढ़ी हुई वेतन सीमा के तहत कंपनी का हिस्सा कर्मचारियों की सीटीसी से एडजस्ट किया जा सकता है।
Read full article on Nbt Navbharattimes