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सीतापुर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़:फर्जी नंबर प्लेट वाली कार से 139 बोतल शराब बरामद, बिहार के 4 तस्कर गिरफ्तार

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 August 15, 2026 👁 4 views
सीतापुर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़:फर्जी नंबर प्लेट वाली कार से 139 बोतल शराब बरामद, बिहार के 4 तस्कर गिरफ्तार
सीतापुर में कमलापुर थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर करीब 4 बजे अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी वैगनआर कार और 139 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। गिरफ्तार आरोपी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं और हरियाणा व चंडीगढ़ से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। कम्हरिया चौराहे पर घेराबंदी कर पकड़ा पुलिस के अनुसार, एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह के निर्देश पर 14 अगस्त को कमलापुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कम्हरिया चौराहे के पास मानपुर रोड पर घेराबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध वैगनआर कार को रोककर तलाशी ली गई। कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने के बाद उसमें सवार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार से 139 बोतल शराब बरामद पुलिस ने कार से 999 पावरस्टार फाइन रम की 10 बोतल, वजीर डीलक्स व्हिस्की की 35 बोतल और 999 पावरस्टार फाइन व्हिस्की की 94 बोतल बरामद कीं। सभी बोतलें 750 मिलीलीटर की बताई गई हैं। शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही वैगनआर कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फर्जी नंबर प्लेट से पहचान छिपाने की कोशिश पुलिस के मुताबिक, तस्करों ने कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। इसका इस्तेमाल पहचान छिपाने के साथ पुलिस की निगरानी और टोल टैक्स से बचने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने कार को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया है। हरियाणा-चंडीगढ़ से शराब खरीदते थे प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत कुमार, रतनेश कुमार सिंह, विक्की कुमार और अजय सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वे हरियाणा और चंडीगढ़ से कम कीमत पर शराब खरीदते थे। इसके बाद बिहार के अलग-अलग जिलों में उसे महंगे दामों पर बेचते थे। आबकारी अधिनियम में केस दर्ज पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कमलापुर थाने में मुकदमा संख्या 194/26 दर्ज किया है। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 और बीएनएस की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे।
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