Canada's #1 Community Marketplace
Home Blog News Announcements Pricing Register Free
top

सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम

📰 Abp News 🕐 1 min read 📅 September 1, 2026 👁 2 views
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम

सड़कों पर थूकने, कूड़ा फेंकने और पब्लिक प्लेस पर पेशाब करने वालों की अब खैर नहीं है. पकड़े जाने पर अब जुर्माना तक देना पड़ेगा. पश्चिम बंगाल में स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लेने के लिए 1 सितंबर से शुभेंदु सरकार ने इस नियम को लागू किया है. कोलकाता समेत राज्य के अन्य शहरी इलाकों में कचरा फेंकने से लेकर इधर-उधर शौच करने या फिर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पश्चिम बंगाल को कूड़ा-कचरा मुक्त और स्वच्छ रखने के लिए पहले ही शुभेंदु सरकार कई कदम उठा चुकी है, इसी कड़ी में अब स्वच्छता से खिलवाड़ करने वालों से जुर्माना जुर्माना वसूलने की तैयारी है. न्यूज एजेंसी IANS ने राज्य के नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया, 'जुलाई और अगस्त के दौरान जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खुद शहरी विकास मंत्री ने अहम भूमिका निभाई. हालांकि, सितंबर से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, कूड़ा फेंकने और पेशाब करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.'

कितना जुर्माना लगेगा?

राज्य प्रशासन ने जानकारी दी है कि सड़कों, सीवरों, जल निकायों, बाजारों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और सरकारी भवनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपये का जुर्माना तय किया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने पर 200 रुपये का जुर्माना है. कूड़ा फेंकने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले ले जाने पर भी 200 रुपये का जुर्माना है.

डिजिटल मोड से ही कर सकते हैं जुर्माने का भुगतान

जुर्माने का भुगतान नकद नहीं करना होगा बल्कि इसे केवल डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा. राज्य सरकार विक्रेताओं और खरीदारों दोनों के लिए 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू कर रही है. दुकान मालिकों को सार्वजनिक सड़कों पर अपनी दुकानों के बाहर कचरा जमा करने से भी रोक दिया गया है.

ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव

कौन से क्षेत्र आएंगे दायरे में?

मंगलवार (1 सितंबर) से सभी नगर निगम, नगरपालिकाएं और अधिसूचित क्षेत्र इस नए नियम के दायरे में आ गए हैं. इस संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अधिसूचना भेज दी गई है, ताकि वे नए नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सकें. नए नियम का नारा है -'कूड़ा न फैलाएं. सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, अस्पतालों आदि में थूकें नहीं. बंगाल को स्वच्छ रखें.'

TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे

Read full article on Abp News

Related News

🤖
GoBazaar Assistant
Search listings, jobs, events & more
👋 Hi! I can help you find anything on GoBazaar.
Try asking me something like:
"Room for rent under $800 in Calgary"
Select Location
All Canada
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan