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शादीशुदा बेटियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की मौत के बाद बेटियों को मिली नौकरी
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि विवाहित होने की स्थिति में बेटियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराई जा सकती हैं।
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