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दिल्ली SIR में हटाए गए वोटरों को फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा गया? SC ने ECI से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 नये वोटरों के लिए है, जिसमें आवेदकों को यह घोषणा करनी होती है कि उन्होंने पहले कभी वोट नहीं दिया है। अदालत ने पूछा कि छूटे लोगों को गणना फॉर्म भरने या फॉर्म 8 जमा करने का मौका क्यों नहीं दिया जा सकता?
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