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दंतेवाड़ा के तत्कालीन DEO सुभाष गंजीर को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल और जुर्माना
इम्पेक्ट न्यूज। दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुभाष गंजीर को दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 2017 (कार्रवाई और बरामदगी): छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर तत्कालीन DEO सुभाष गंजीर के ठिकानों पर छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने ₹8.71 लाख नकद, लगभग 500 ग्राम The post दंतेवाड़ा के तत्कालीन DEO सुभाष गंजीर को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल और जुर्माना appeared first on cgimpact.org .
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