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उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के छात्र को नोटिस जारी करने पर उठाए सवाल
उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा एक छात्र को नोटिस जारी करने के मामले में सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कहा कि जब पहले ही संबंधित एफआईआर रद्द की जा चुकी थीं, तो ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें छात्र को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायालय के निर्देशों के बारे में।
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