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विनीत राय हत्याकांड के 3 आरोपियों की जमानत खारिज:गाजीपुर में शंकर पांडेय के दोनों भाई भी शामिल, सुमित-सत्यप्रकाश और रहमान अली को जेल में रहना होगा
गाजीपुर के चर्चित विनीत राय हत्याकांड में कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडेय के दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने सुमित पांडेय, सत्यप्रकाश पांडेय उर्फ मुनि और रहमान अली उर्फ गोल्डेन की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। जमानत निरस्त होने के बाद तीनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। हत्याकांड के बाद पुलिस ने नामजद और जांच में सामने आए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की थी। पुलिस ने 16 जून को शिवम दुबे और रहमान अली उर्फ गोल्डेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद 25 जून को शंकर पांडेय के पिता रविशंकर पांडेय को गिरफ्तार किया गया। 29 जून को शंकर पांडेय के दोनों भाई सुमित पांडेय और सत्यप्रकाश पांडेय उर्फ मुनि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 30 मई की रात होटल के बाहर हुई थी हत्या मामला 30 मई की रात का है। होटल बिंदु के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय की होटल के मुख्य गेट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की शिकायत पर कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडेय समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं। मुठभेड़ में मारा गया था कमलेश चौधरी जांच के दौरान कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके सहयोगियों और उनसे जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसना शुरू किया। मुख्य आरोपी शंकर पांडेय पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभियोजन ने जमानत का किया विरोध अदालत में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की भूमिका और हत्याकांड की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने सुमित पांडेय, सत्यप्रकाश पांडेय और रहमान अली उर्फ गोल्डेन की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं।
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