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वोटर लिस्ट से नाम हटाने या नए पते पर नाम जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? समझिए
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत, मतदाता निबंधन अधिकारी यानी ERO और BLO स्थाई रूप से शिफ्ट हुए व्यक्ति के नाम को हटाने से पहले उचित सत्यापन करते हैं. इसके तहत मतदाता को उसके वोटर पहचान पत्र के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नोटिस जारी करते हैं.
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