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10 साल पुराने अपहरण केस में 2 दोषी करार:शेखपुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला, 17 सितंबर को तय होगी सजा
शेखपुरा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने 10 साल पुराने अपहरण के एक मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। दोषी करार दिए गए दोनों व्यक्ति नालंदा जिले के कल्याणबीघा थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया महतो और सुधीर राम हैं। बदमाशों ने 11 साल पहले कर लिया था अपहरण दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। न्यायाधीश ने इनकी सजा पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि यह मामला 2 अक्टूबर 2015 का है। उस दिन शेखपुरा जिले के केवटी थाना क्षेत्र निवासी हीरा चौधरी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। इस संबंध में उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहृत की पत्नी की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। घर वापस नहीं आने पर पत्नी ने की खोजबीन अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कई अहम कड़ियों को जोड़ते हुए न्यायालय के सामने मजबूत सबूत पेश किए। लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के दिन हीरा चौधरी घर से बाजार के लिए निकले थे। जब देर शाम तक वह घर वापस नहीं आए, तो उनकी पत्नी ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान अपहृत के बड़े भाई ने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें बोलेरो गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए हैं। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया था।
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