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बिहार में राशन कार्ड से हट गया है नाम तो दोबारा करें आवेदन, पात्र परिवारों को फिर मिलेगा सरकारी राशन का लाभ
बिहार में अगर किसी पात्र परिवार का नाम राशन कार्ड की सूची से किसी वजह से हट गया है तो अब वह दोबारा आवेदन कर सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे परिवारों को फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। पात्र परिवार जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद विभाग की ओर से परिवार की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच में परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र पाया जाता है तो उसका नाम दोबारा राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने के लिए लोग अपने नजदीकी साइबर कैफे या वसुधा केंद्र की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत कार्यालय से भी आवेदन प्रक्रिया को लेकर जानकारी और सहायता ली जा सकती है। लाभुक चाहें तो माय राशन ऐप के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले जरूरी कागजात तैयार रखना होगा। इसमें आवेदक का आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, परिवार की फोटो, निवास प्रमाण पत्र और जरूरत पड़ने पर आय प्रमाण पत्र शामिल हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और विभाग की ओर से मांगे गए अन्य दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरना जरूरी है। दस्तावेजों में किसी तरह की गलती या जानकारी में अंतर होने पर जांच के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज और दर्ज की गई जानकारी अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। आवेदन के बाद विभाग की ओर से जांच की जाएगी। अगर परिवार राशन योजना के लिए पात्र पाया जाता है तो उसका नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। नाम जुड़ने के बाद पात्र परिवार को सरकारी राशन योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार की इस पहल का मकसद उन पात्र परिवारों को दोबारा राशन योजना से जोड़ना है, जिनका नाम किसी कारण से राशन कार्ड की सूची से हट गया है। ऐसे परिवार आवेदन का मौका न छोड़ें और जरूरी दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन करें।
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