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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: लिंग भेद खत्म, विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने ग्रामीण बैंक को दिए कड़े निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के आदेश और सिंगल बेंच के फैसले को रद करते हुए दो विवाहित बेटियों को 90 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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