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डीएम ने बिना पंजीकरण अस्पताल बंद करने के दिए निर्देश:जननी शिशु सुरक्षा, एम्बुलेंस, टीबी, सर्पदंश पर भी दिए निर्देश
जौनपुर जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में शनिवार शाम 7 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान, जननी शिशु सुरक्षा योजना के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी एम्बुलेंस में उपलब्ध आवश्यक व्यवस्थाओं और निर्धारित मानकों से संबंधित जानकारी का स्टीकर चस्पा किया जाए, ताकि एम्बुलेंस में उपलब्ध सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पूरी तरह क्रियाशील रहें और उनमें सभी निर्धारित मानक व आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों। जिलाधिकारी ने टीबी रोग से संबंधित मरीजों के उपचार और देखभाल की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मरीजों को मास्क लगाने, पहचान के बाद बरती जाने वाली सावधानियों और उपचार के संबंध में जानकारी दी जाए। साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को टीबी के लक्षणों, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक किया जाए। सर्पदंश की घटनाओं और एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। सर्पदंश के मामले सामने आने पर मरीज का तत्काल और सतर्कता के साथ उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जनपद में सर्पदंश से होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम करने पर जोर दिया। जिन ग्रामों में सर्पदंश के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां ग्राम प्रधानों को बुलाकर जागरूक करने और बचाव व प्राथमिक सावधानियों से संबंधित जागरूकता सामग्री/पैम्फलेट वितरित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जनपद में चिन्हित डेंगू के मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि डेंगू के मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक निरोधात्मक एवं जागरूकता गतिविधियां प्रभावी रूप से संचालित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में बिना पंजीकरण संचालित अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हर हाल में बंद कराया जाए।
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