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एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला... 18 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा पलटी, पत्नी की मौत के मामले में पति हुआ बरी
हाई कोर्ट ने हरदा जिले के टिमरनी में पत्नी सुनीता कनेरे की जलकर मौत के मामले में पति अशोक को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने 13 अगस्त, 2026 को क्रिमिनल अपील में यह फैसला सुनाया।
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