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गाय भगाने खेत में घुसी महिला तो डंडे से पीटा:बीच बचाव करने वाले को भी मारा, अब कोर्ट ने सुनाई सात साल की कैद
रायखेड़ा खार के खेत में महिला पर डंडे से हमला करने वाले प्रकाश चेलक को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर शैलेश शर्मा ने सुनाया। मामले की जानकारी अपर लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने दी। गाय भगाने खेत गई थी महिला, पीछे से किया हमला घटना 22 नवंबर 2022 की दोपहर करीब 3 बजे की है। शांति बाई वर्मा रायखेड़ा खार में संतोष मानिकपुरी के खेत की तरफ गाय भगाने गई थीं। इसी दौरान प्रकाश चेलक पीछे से आया और डंडे से उनके सिर पर हमला कर दिया। महिला के मुताबिक आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी और लगातार डंडे से वार करता रहा। बीच-बचाव करने के दौरान महिला के हाथ में भी चोट आई। गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें ओम हॉस्पिटल, डीडी नगर रायपुर में भर्ती कराया गया था। पहचान के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस शिकायत के बाद पुलिस ने पहले अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। महिला के बयान और इलाज से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने आगे की जांच की। बाद में महिला ने पहचान प्रक्रिया के दौरान प्रकाश चेलक की पहचान आरोपी के रूप में की। पुलिस ने प्रकाश चेलक को 15 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया खून लगा डंडा भी बरामद किया गया। महिला की घटना के समय पहनी साड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर जांच के लिए भेजा था। 7 साल जेल में रहेगा आरोपी मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने प्रकाश चेलक को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर आरोपी जुर्माने की रकम जमा नहीं करता है तो उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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