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जानलेवा हमले के दोषी को 7 साल की सजा:भदोही में कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, पैसे के लेन-देन में हुआ था विवाद
भदोही में जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक दोषी को सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 19 सितंबर को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सुनाया गया। पैसे के विवाद में किया था हमला मामला 25 फरवरी 2025 का है। शिकायतकर्ता शमा परवीन ने भदोही थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुंशीलाटपुर घंटाघर के पास मोहम्मददीन उर्फ शेरा ने उनके पति इरशाद अहमद पर धारदार हथियार से हमला किया था। पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर, बीएचयू रेफर किया गया था। तहरीर के आधार पर भदोही थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रभावी पैरवी के बाद सुनाया फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश और पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत चिन्हित अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द और अधिकतम सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी अभियोजन प्रवेश तिवारी की पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने फैसला सुनाया। अदालत ने आलमपुर नई बस्ती, थाना भदोही निवासी मोहम्मददीन उर्फ शेरा को बीएनएस की धारा 109 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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