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झांसी में रेप के आरोपी को 10 साल की जेल:डेढ़ साल पहले 55 साल के व्यक्ति ने 8 साल की बच्ची से दरिंदगी की थी
झांसी में रेप करने वाले आरोपी राजकुमार पटेल को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 51 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। नहीं देने पर छह माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला सोमवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। आरोपी 55 साल का है। उसने डेढ़ साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी की थी। पिता ने एरच थाना में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। आरोपी राजकुमार पटेल पुत्र चतुर सिंह एरच थाना क्षेत्र के भदरवारा बुजुर्ग गांव का रहने वाला है। घर पर अकेली थी बच्ची विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया- एक व्यक्ति ने एरच थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 3 जनवरी 2025 को वह मजदूरी करने दूसरे गांव गया थाश्र। घर पर उसकी पत्नी और 8 साल की बेटी थी। दोपहर में पत्नी जानवरों को पानी पिलाने के लिए बाड़े में चली गई। अब बच्ची घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी राजकुमार पटेल घर पर आया और बेटी को मकान के सामने दुकान के पीछे ले गया। वहां पर बच्ची के साथ रेप किया। इस दौरान पत्नी घर पर आ गई। तब बेटी नजर नहीं आई तो वह ढूंढ़ते हुए दुकान के पीछे गई। तब आरोपी भाग गया था। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी राजकुमार पटेल को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब कोई ने आरोपी राजकुमार पटेल को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 51 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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