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लिखने का प्रारूप और भाषा गलत होने पर भी दर्ज करनी होगी शिकायत, शिकायतकर्ता को रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जरूरी
ग्रामीण रोजगार योजना में काम नहीं मिलने, मजदूरी का भुगतान अटकने या योजना के काम में गड़बड़ी होने पर अब शिकायत करना आसान होगा। शिकायत लिखने का तरीका या भाषा सही नहीं होने पर भी अधिकारी उसे दर्ज करने से मना नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के लिए शिकायत निवारण नियम-2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत हर शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी होगा। शिकायत मिलने के 7 कार्यदिवस में उसकी जांच पूरी करनी होगी और 15 दिन के अंदर समाधान करना होगा। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता को देनी होगी। इसके लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत सुनने वाले अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को ये नए नियम लागू कर दिए हैं। इसी दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया। आदेश जारी होते ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं। अब ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ी हर शिकायत पर तय समय में कार्रवाई करनी होगी। {चार तरीकों से कर सकेंगे शिकायत... योजना से जुड़ी किसी भी परेशानी की शिकायत चार तरीकों से की जा सकेगी। पहला, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी को सीधे शिकायत दी जा सकेगी। दूसरा, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से शिकायत भेज सकेंगे। तीसरा, केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। चौथा, टेलीफोन या सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन के जरिए भी शिकायत कर सकेंगे।
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