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लखनऊ उलेमा ने कोर्ट का किया स्वागत:मौलाना बोले- आस्था के अनुसार जीवन गुजारने का अधिकार संविधान से मिला
लखनऊ में शुक्रवार को इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने सहारनपुर मस्जिद से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण से संबंधित मामले में हाईकोर्ट का निर्देश न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मस्जिदों को सुरक्षित करने की मांग मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है । साथ ही मस्जिद के संबंध में लगाए गए जुर्माने पर भी रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीद जगी है कि न्यायालय मस्जिद के अधिकारों की रक्षा करते हुए मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को अपने धर्म के हिसाब जीवन गुजारने कि आजादी है। ‘प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट को लागू हो’ उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सहारनपुर मस्जिद का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण होगा और अंततः न्याय की जीत होगी। मौलाना ने कहा कि धार्मिक स्थलों को Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 और वक्फ से जुड़े लागू कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण प्राप्त है। इनमें वक्फ बाय यूजर का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान मामले में इन सभी कानूनी प्रावधानों और संरक्षणों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। इस मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।
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