top
लूटपाट के 7 दोषियों को 10-10 साल की कैद:हाथरस में न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया गया
हाथरस की एक अदालत ने लूटपाट के एक मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आज शुक्रवार शाम 4:00 बजे की लगभग न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 9 जुलाई 2012 का है, जब बदमाशों ने मुरसान कस्बे के पास एक गाड़ी से 88 हजार रुपए लूट लिए थे। कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी है। घटना के शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह निवासी गगवाना, भरतपुर ने बताया कि वह अपने साथी गोविंद के साथ हाथरस में रिफाइंड और परचून का पेमेंट लेने आए थे। उन्होंने 88 हजार रुपए इकट्ठा किए और एक सूटकेस में रखकर अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की डिग्गी में रख दिए। गोविंद गाड़ी चला रहे थे और महेंद्र आगे ड्राइवर की सीट पर बैठे थे। गाली-गलौज करते हुए गाड़ी की चाबी छीनी दोपहर करीब 12:25 बजे वे हाथरस से निकले। जैसे ही वे मुरसान कस्बे के फाटक के पास पहुंचे, एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे लगा दी, जिससे उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही एक बदमाश ने तमंचे से गाड़ी का साइड शीशा तोड़ दिया और महेंद्र की कनपटी पर तमंचा रखकर गाली-गलौज करते हुए गाड़ी की चाबी छीन ली। इसी दौरान पीछे से दो-तीन और मोटरसाइकिलों पर 7-8 बदमाश आ गए और गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने चाबी से डिग्गी खोलकर रुपयों से भरा सूटकेस निकाल लिया। सभी बदमाश हाथरस की तरफ हवाई फायर करते हुए अपनी मोटरसाइकिलों पर भाग गए। कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई मुरसान थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -2 महेंद्र कुमार रावत के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले में टिल्लू उर्फ कृष्णगोपाल निवासी लोहीगढ़ थाना इगलास, मनीष पुजारी निवासी फतेहपुर सीकरी, आगरा, केशव पहलवान निवासी कुंवरपुरगढ़ी थाना चन्दपा, हरीकिशन, महेश, पिन्टू उर्फ विक्रम निवासी बसगोई थाना सासनी, हरिओम परासर उर्फ कनेटा निवासी हासिमपुर थाना सासनी को दोषी पाया। इन सभी को दस-दस साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राहुल पाठक ने पैरवी की।
Read full article on Bhaskar