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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल:गाजीपुर में 8 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया
गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र में आठ साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम अवतार की अदालत ने आरोपी संजीव राव उर्फ अन्नू को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। रात में घर में घुसा था घटना 15 फरवरी 2018 की है। उस समय 13 वर्षीय किशोरी रात में घर पर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते-पढ़ते वह सो गई थी। उसके पास उसका छोटा भाई भी सो रहा था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रात में किशोरी का भाई शौच के लिए गया था। वापस लौटने के बाद वह दरवाजा बंद करना भूल गया। पड़ोस में रहने वाला संजीव राव उर्फ अन्नू तड़के करीब 3 बजे खुला दरवाजा देखकर घर में घुस गया। शोर मचाने पर जागे मां और भाई आरोप है कि घर में घुसने के बाद संजीव ने सो रही किशोरी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान किशोरी ने उसका हाथ हटाकर शोर मचा दिया। आवाज सुनकर पास में सो रहा उसका भाई और मां जाग गए। दोनों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग निकला। घटना के बाद किशोरी की मां ने उसी दिन नोनहरा थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सात गवाहों ने किया अभियोजन का समर्थन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रामकुमार राय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। अभियोजन के अनुसार, सभी सात गवाहों ने घटना का समर्थन किया। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने संजीव राव उर्फ अन्नू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पहले भी किशोरी से छेड़खानी का आरोप अभियोजन के अनुसार, आरोपी पहले भी किशोरी के साथ छेड़खानी करता था। किशोरी ने इसकी शिकायत अपनी मां से की थी। इसके बाद मां ने उसे आरोपी से बातचीत नहीं करने की हिदायत दी थी। उन्होंने आरोपी को आवारा किस्म का लड़का भी बताया था। अभियोजन के मुताबिक, इसके कुछ समय बाद ही आरोपी के घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई थी।
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