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नागपुर सहित विदर्भ में 1 नवंबर तक डीजे पर सख्ती, हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश
1 नवंबर तक विदर्भ में डीजे पर सख्ती विदर्भ में 1 नवंबर तक डीजे पर प्रतिबंध: नागपुर। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने विदर्भ के सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 11 सितंबर से 1 नवंबर 2026 तक विदर्भ में इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रतिबंधित क्षमता वाले डीजे (DJ) साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई का आदेश नागपुर पुलिस आयुक्त को दिया गया है। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति राज डी. वाकोडे की खंडपीठ के समक्ष 11 सितंबर को सुनवाई
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