Canada's #1 Community Marketplace
Home Blog News Announcements Pricing Register Free
top

पत्नी की हत्या का आरोपी 12 साल बाद बरी:कोर्ट ने हत्या के आरोप से किया मुक्त; गड़ासा बरामदगी में 3 साल की सजा

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 September 10, 2026 👁 1 views
पत्नी की हत्या का आरोपी 12 साल बाद बरी:कोर्ट ने हत्या के आरोप से किया मुक्त; गड़ासा बरामदगी में 3 साल की सजा
सुल्तानपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में करीब 12 साल से जेल में बंद जितेंद्र उर्फ कल्लू को गुरुवार शाम करीब 4 बजे अदालत ने बरी कर दिया। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने उसे हत्या के आरोप से मुक्त किया। हालांकि, गड़ासा बरामद होने के मामले में उसे आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया। कोर्ट ने 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 8 जून 2014 को हुई थी महिला की मौत मामला जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव का है। यहां रहने वाले जगदीश हरिजन ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन रेखा करौंदीकला थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव में रहती थी। झगड़े के बाद हत्या का था आरोप आरोप था कि 8 जून 2014 की रात करीब 2 बजे रेखा और उसके पति जितेंद्र उर्फ कल्लू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान जितेंद्र ने गड़ासे से रेखा पर हमला कर दिया। हमले में रेखा की मौत हो गई थी। घटना के बाद से जितेंद्र जेल में बंद था। हत्या के आरोप से कोर्ट ने किया बरी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जितेंद्र को पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि, गड़ासा बरामद होने के आरोप में उसे आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने और जेल एडीजीसी क्रिमिनल पवन दुबे ने बताया कि कोर्ट ने जितेंद्र को तीन साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर वह जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
Read full article on Bhaskar

Related News

🤖
GoBazaar Assistant
Search listings, jobs, events & more
👋 Hi! I can help you find anything on GoBazaar.
Try asking me something like:
"Room for rent under $800 in Calgary"
Select Location
All Canada
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan