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सनराइज विवि ने 11 विदेशी छात्रों का ब्योरा छिपाया
बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र स्थित सनराइज यूनिवर्सिटी प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। संस्थान में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के आगमन की सूचना नियमानुसार गृह मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर यूनिवर्सिटी संचालक के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उधर, यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन सुमेर सिंह का कहना है कि 7 विदेशी छात्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके है। पोर्टल में एरर आने के कारण छात्रों की सूचना एक्जिट नहीं हो पाई थी। मामले को लेकर संबंधित विभाग से संपर्क किया है। बगड़ तिराहा थाना इंचार्ज भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिला विशेष शाखा (डीएसबी) के एएसआई वीरेंद्र टांक की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से केंद्र सरकार के आईवीएफआरटी (इमीग्रेशन, वीजा एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग) पोर्टल पर विदेशी नागरिकों के ठहराव से जुड़े सी-फार्म की नियमित चेकिंग की जा रही थी। पड़ताल में सामने आया कि सनराइज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संस्थान में पढ़ने व ठहरने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर दर्ज नहीं की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी संचालक के विरुद्ध विदेशी विषयक अधिनियम (फॉरेनर्स एक्ट)-1946 की धारा 7 व 14 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में खुलासा हुआ कि सूडान, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के करीब 11 छात्र सनराइज विवि में वर्ष 2025 से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इनके आगमन की सूचना गृह मंत्रालय को समय पर नहीं भेजी और 24 घंटे की अनिवार्य समय-सीमा बीतने के बाद भी सी-फार्म पर ब्योरा अपलोड करने में लापरवाही बरती। विदेशी नागरिकों की सुरक्षा व निगरानी के लिए देश में फॉरेनर्स एक्ट लागू है। इसके तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान, होटल या गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर देना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी पर दोषी को 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।
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