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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के उत्पीड़न मामले में कड़ा रुख अपनाया
सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके परिवार को डराने-धमकाने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को पीड़िता या उसके परिवार को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नाबालिग के वकील ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिकायत करने के बाद लड़की का उत्पीड़न किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को हलके में नहीं लिया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ गंभीर धाराएं जोड़ी हैं।
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