Canada's #1 Community Marketplace
Home Blog News Announcements Pricing Register Free
top

Supreme Court : 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की; सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति एंट्री पर रोक बरकरार

📰 Bansal News 🕐 1 min read 📅 September 3, 2026 👁 3 views
Supreme Court : 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की; सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति एंट्री पर रोक बरकरार
Supreme Court : सरकारी स्कूलों (Government schools) में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी (Photography-Videography) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और राजस्थान (Rajasthan) में सरकारी स्कूलों (Government schools) में बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटो-वीडियो बनाने, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इस तरह की पाबंदियां नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संविधान के अनुच्छेद 32 (Article 32 of the Constitution) के तहत इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 'स्कूल ठीक करो' अभियान के बाद बढ़ा था विवाद यह पूरा मामला 'स्कूल ठीक करो' (School Entry Permission) अभियान के दौरान सामने आए कई वीडियो के बाद चर्चा में आया था। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया (Social Media) से जुड़े लोग और अन्य लोग सरकारी स्कूलों (Government schools) में जाकर वहां की व्यवस्थाओं और कमियों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा कर रहे थे। लखनऊ (Lucknow) के एक स्कूल में यूट्यूबर्स (YouTubers) के बिना अनुमति प्रवेश करने और शिक्षिकाओं पर दबाव बनाने की घटना के बाद भी विवाद बढ़ा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कुछ राज्यों ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटो-वीडियोग्राफी पर सख्ती की। याचिका में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इन प्रतिबंधों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21-A के तहत मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए वहां की व्यवस्थाओं का स्वतंत्र रूप से दस्तावेजीकरण जरूरी है। याचिका में यह भी कहा गया कि स्कूलों में जाकर रिकॉर्डिंग करने से शौचालय, पीने के पानी, मिड-डे मील और बुनियादी सुविधाओं जैसी कमियों को सामने लाने में मदद मिल सकती है। ये भी पढ़ें: UP Assembly Election 2027: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले CM की दौड़ में Yogi Adityanath सबसे आगे, 61.7% फीसदी लोगों की पहली पसंद बने बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश पर सख्ती सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी से जुड़े प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली यह याचिका फिलहाल खारिज हो गई है। ऐसे में स्कूल परिसर में प्रवेश या किसी तरह की रिकॉर्डिंग से पहले संबंधित विभाग या स्कूल प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। ये भी पढ़ें: SBI ATM New Rule: SBI खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, ATM से Cash निकालने पर देना होगा ज्यादा चार्ज, सेविंग-सैलरी दोनों अकाउंट पर लागू, इस दिन से लागू
Read full article on Bansal News

Related News

🤖
GoBazaar Assistant
Search listings, jobs, events & more
👋 Hi! I can help you find anything on GoBazaar.
Try asking me something like:
"Room for rent under $800 in Calgary"
Select Location
All Canada
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan