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दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा, 'क्या कड़ी शर्तों के साथ इंजीनियर राशिद को जमानत दी जा सकती है?'
नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूछा कि क्या बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ नियमित जमानत दी जा सकती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जमानत की शर्तों में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही रहने का निर्देश शामिल किया जा सकता है।
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