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Toll Plaza Rules: टोल प्लाजा पर गलत लेन में घुस गए तो क्या होगा? कटेगा चालान या देना पड़ेगा डबल Toll, जानें क्या कहता है नियम
Toll Plaza Rules: टोल प्लाजा से गुजरते समय ज्यादातर वाहन चालक FASTag की वजह से कुछ ही सेकंड में टोल पार कर लेते हैं. लेकिन, इसी जल्दबाजी में कई बार ड्राइवर गलत लेन में पहुंच जाते हैं. किसी को FASTag लेन और कैश लेन में अंतर समझ नहीं आता, तो कोई ट्रैफिक ज्यादा होने पर अचानक दूसरी लेन में जाने की कोशिश करता है. ऐसी स्थिति में लोगों के मन में यह विचार आता है कि क्या टोल प्लाजा पर गलत लेन में घुसने से उनका चालान कट जाएगा. या फिर ऐसे में या फिर दोगुना टोल देना पड़ सकता है? हर बार गलत लेन में जाने का मतलब अपने आप ट्रैफिक चालान कटना नहीं होता है. चलिए जानते हैं क्या वाकई ऐसा होता है या फिर इसके लिए कुछ अलग नियम रखे गए हैं. गलत लेन में घुसने पर क्या है जुर्माना? राष्ट्रीय राजमार्ग नियमों के मुताबिक सभी टोल प्लाजा पर FASTag वाहनों के लिए लेन तय की गई हैं. अगर कोई ड्राइवर बिना एक्टिव फास्टैग के फास्टैग लेन में घुस जाता है तो उसे उस केटेगरी के वाहन के लिए निर्धारित सामान्य टोल टैक्स का दोगुना भुगतान करना पड़ता है. वहीं, इसके अलावा अगर कोई बड़े वाहन जैसे ट्रक या बस लाइट व्हीकल की लेन में घुसता है तो भी ट्रैफिक में बाधा डालने के अपराध में भारी जुर्माना और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है. NHAI के FAQ में स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध FASTag के FASTag लेन में प्रवेश करने वाले वाहन से लागू टोल का दोगुना शुल्क नकद में लिया जा सकता है. बिना FASTag के FASTag Lane में गए तो क्या होगा? अगर आप बिना FASTag के ही FASTag Lane में कार लेकर घुस जाते हैं तो ऐसे में यह महंगा पड़ सकता है. NHAI के FASTag FAQ के मुताबिक, बिना वैध FASTag के FASTag लेन में प्रवेश करने पर लागू टोल का दोगुना शुल्क नकद में लिया जा सकता है. अगर किसी टोल प्लाजा पर आपकी श्रेणी के वाहन के लिए सामान्य टोल 100 है और आपका वाहन वैध FASTag के बिना FASTag लेन में प्रवेश करता है, तो नियम के अनुसार 200 का शुल्क लिया जा सकता है.
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