top
विनायक सपोर्ट सर्विसेज को आठ सप्ताह में लौटाया जाए कंपोजिशन यूजर फीस : हाईकोर्ट
Ranchi News : कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक मामले में राज्य सरकार के टोल टैक्स को अवैध करार दिया था. इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिसे बाद में राज्य सरकार ने वापस ले लिया था. ऐसे में कोयला ढुलाई को लेकर प्रार्थी से 7 माह वसूले गए टोल टैक्स की राशि की उसे वापस होनी चाहिए.
Read full article on Lagatar Media Pvt. Ltd.