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3 साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद:कानपुर में फिंगर दिलाने के बहाने ले गया था, 2 लाख रुपए जुर्माना
कानपुर के बिठूर में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने रिश्तेदार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना फरवरी 2023 की है। आरोपी बच्ची को फिंगर दिलाने के बहाने घर से ले गया था। करीब एक घंटे बाद बच्ची लहूलुहान हालत में मिली थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बच्ची के माता-पिता अपने बयान से मुकर गए। इसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। गोदभराई में शामिल होने आया था आरोपी पिता ने 25 फरवरी 2023 को बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को उनकी बहन की गोदभराई थी। इसमें शामिल होने के लिए हरदोई निवासी मौसी की जेठानी का बेटा सर्वेश उर्फ मटरू घर आया था। रात करीब 8 बजे सर्वेश उनकी 3 साल की बेटी को फिंगर दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि वह बच्ची को नसैनिया रोड पर ले गया और उसके साथ रेप किया। करीब एक घंटे बाद परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो वह लहूलुहान हालत में रोती-बिलखती मिली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 8 गवाह पेश किए गए। माता-पिता बयान से मुकर गए, फिर भी दोषी करार ट्रायल के दौरान पीड़िता के माता-पिता अपने बयानों से मुकर गए थे। हालांकि, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को आधार बनाकर सर्वेश को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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