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सहारनपुर में नरेश सैनी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद:4 साल पहले उधार के पैसे मांगने पर की थी हत्या, कोर्ट ने 1.70 लाख का जुर्माना लगाया

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 October 29, 2026 👁 1 views
सहारनपुर में नरेश सैनी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद:4 साल पहले उधार के पैसे मांगने पर की थी हत्या, कोर्ट ने 1.70 लाख का जुर्माना लगाया
सहारनपुर के देवबंद के नरेश सैनी हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-12 निशांत देव की कोर्ट ने तीन अभियुक्त्तों सोनू, नितेश और हिमांशु को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं, नितेश को अवैध तमंचा और कारतूस रखने के मामले में तीन साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। तीनों पर कुल 1.70 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 1.50 लाख रुपए मृतक की पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। एडीजीसी राजवीर सिंह ने बताया कि देवबंद थाना क्षेत्र के गांव असदपुर करंजाली निवासी नरेश सैनी को 26 सितंबर 2022 की शाम करीब 6:30 बजे पिलर नंबर-77 के पास फ्लाईओवर के नीचे गोली मार दी गई थी। मृतक के भाई प्रमेश सैनी ने पुलिस को दी तहरीर में सोनू और नितेश पर गोली मारने का आरोप लगाया था। तहरीर के मुताबिक, घायल नरेश ने अस्पताल में उपचार के दौरान सचिन, बिजेंद्र और सुमित के सामने घटना के संबंध में जानकारी दी थी। उसने सोनू और नितेश पर गोली मारने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। नितेश से बरामद हुआ था तमंचा विवेचना के दौरान पुलिस ने नितेश को अरेस्ट किया था। कोर्ट में दर्ज विवरण के अनुसार, उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। हत्या और अवैध हथियार रखने से जुड़े दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हुई। कोर्ट ने सत्र वाद संख्या 462/2024 को मुख्य वाद बनाया, जबकि सत्र वाद संख्या 463/2024 में अवैध हथियार रखने के मामले की सुनवाई की गई। एक राय होकर की थी हत्या एडीजीसी राजवीर सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने सोनू, नितेश और हिमांशु को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने तीनों को समान आशय से एकराय होकर हत्या करने का दोषी ठहराया। नितेश को अवैध हथियार रखने के मामले में भी दोषी करार दिया गया। सजा तय करते समय कोर्ट ने हाईकोर्ट के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य फैसले का उल्लेख किया। इसमें मृत्युदंड को दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों तक सीमित रखने का सिद्धांत बताया गया है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और संबंधित परिस्थितियों पर विचार करते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना कोर्ट ने सोनू को हत्या के मामले में उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। नितेश को हत्या के मामले में उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अवैध तमंचा और कारतूस रखने के मामले में तीन साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। हिमांशु को भी हत्या के मामले में उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पत्नी और दो बेटियों को मिलेगी क्षतिपूर्ति कोर्ट ने मृतक नरेश सैनी की पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को 1.50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। ये राशि दोषियों पर लगाए गए कुल 1.70 लाख रुपए जुर्माने में से दी जाएगी।
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