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बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद:60 हजार जुर्माना भी लगाया, 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को शाम 5 बजे अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला असंद्रा थाना क्षेत्र का है। 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के मुताबिक, लल्लू उर्फ वसीम पुत्र करामात, निवासी पूरे समधी मजरे टिकरा बबुआन, थाना असंद्रा के खिलाफ 18 नवंबर 2020 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना असंद्रा में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद दाखिल हुआ आरोपपत्र मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट पंकज कुमार सिंह ने की थी। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल, पुलिसकर्मियों और पैरोकार ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला संबंधी और जघन्य अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लल्लू उर्फ वसीम को दोषी ठहराया। उसे प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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