breaking
CG High Court News: बोलने में असमर्थ व्यक्ति लिखकर या संकेतों से दे सकता है गवाही
CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुनने और बोलने में असमर्थ होना किसी व्यक्ति को अपने कानूनी हितों की रक्षा करने से नहीं रोकता। अदालत ने जगदलपुर की एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति लिखकर या संकेतों के माध्यम से गवाही दे सकता है। The post CG High Court News: बोलने में असमर्थ व्यक्ति लिखकर या संकेतों से दे सकता है गवाही appeared first on Newz Fast.
Read full article on Newzfast Website