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हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद:बस्ती कोर्ट ने 12-12 हजार का जुर्माना लगाया, छह साल पुराने मामले में कार्रवाई
बस्ती। छावनी थाना क्षेत्र में हत्या से जुड़े करीब छह साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को एडीजे प्रथम कोर्ट, बस्ती ने दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल और छावनी पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में 10 जून 2020 को छावनी थाना क्षेत्र के पूरे अलाबल, पोस्ट अमारी बाजार निवासी दुर्गावती ने अपने पति राजेश उर्फ नेकीराम के संबंध में थाने में तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और छावनी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन दोषियों को सुनाई गई सजा पुलिस ने सजा पाने वालों में ओम प्रकाश पांडेय उर्फ सजन पांडेय पुत्र राम बुझारत, निवासी चिरईखड़वा, थाना परसरामपुर, बस्ती और हारून पुत्र नसरू, निवासी अमारी बाजार, थाना हरैया, बस्ती शामिल हैं। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को 12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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